भारत निर्वाचन आयोग ने
निर्वाचन अवधि के दौरान प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए मार्गदर्शी
सिद्धांतों को प्रभावशील कर लागू किया है । निर्वाचन
आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन में आदर्श आचारसंहिता को सर्वोपरि मान्य किया गया है।
आयोग ने कहा है कि समाचार माध्यमों से
प्रकाशित प्रसारित करने के पूर्व विज्ञापनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए
की उनमें नैतिकता एवं शिष्टता हो तथा किसी की
भी धार्मिक भावनाओं को आघात ना पहुंचे आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए है कि
ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नही
किया जाए जो किसी भी जाति, धर्म, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का
उपहास करता हो। ऐसा विज्ञापन जो संविधान के किसी भी उपबंध
के विरूद्ध हो, प्रकाशित एवं प्रसारित
नहीं होना चाहिए।इसी प्रकार अपराध करने, हिंसा करने या लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति रखता हो, किसी भी प्रकार की अश्लीलता दर्शाता हो, राष्ट्रीय समप्रतीक का अनादर करता हो, नारी के लिए किसी भी प्रकार से
अपमानजनक हो या उपहास करता हो, दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों से लाभ उठाता हो आदि से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करता है।