बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश - i witness news live
Breaking News
Loading...

TOP NEWS

बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश


आई विटनेस न्यूज़ 24 सोमवार  06 मई 

डिन्डोरी बाल विवाह करते पाए जाने पर दोनो पक्षों के साथ शामिल व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई। बाल विवाह रोकने हेतु जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री श्याम सिंगौर ने बताया कि जिले में 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, इस पर 2 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए युवती की आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं युवक के लिए 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इससे कम आयु में शादी/विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जिले के सभी नागरिकों/विवाह कराने वाले सभी सेवा प्रदाताओं यथा प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरु, वैण्डवाला ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखियाओं से यह अपील है कि बाल विवाह होने की सूचना तत्काल दें। बाल विवाह में सम्मिलित न हो। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बाल विवाह होने की सूचना या शिकायत चाइल्ड लाइन नंबर 1008, डायल 100 के अलावा यन स्टॉप सेंटर डिंडौरी के हेल्पलाइन नंबर 7828195167, जिला कार्य, अधिकारी 7441103032 एवं परियोजना अधिकारी डिंडौरी 9575930147, परियोजना अधिकारी बजाग 9755431043, परियोजना अधिकारी शहपुरा 9644476757, परियोजना अधिकारी मेंहदवानी 9644476757, परियोजना अधिकारी करंजिया 8950644144, परियोजना अधिकारी अमरपुर 9424385052 के मोबाइल नंबर एवं व्हाट्स अप नंबर पर दी जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री श्याम सिंगौर ने बताया कि “अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने हेतु जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैरिज हॉल, टेंट व्यसायी, बैंड बाजा संचालक, कैटर्स संचालकों के अलावा पंडित, मौलवियों (धर्म गुरू) को भी सख्त संदेश दिए जा रहे हैं कि वैवाहिक आयोजन में सम्मिलित होने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वर वधु निर्धारित आयु से कम के तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है कि बाल विवाह में उक्त सभी सेवा प्रदाताओं के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन किया गया है तो दोनो पक्षों (वर-बधु) के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।