आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 20 अगस्त,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बजाग रामबाबू देवांगन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक श्रीमती सरोजनी पति उदेश मरकाम निवासी ग्राम केवलारी माल तहसील व जिला डिंडौरी की आकाशीय बिजली के चपेट में आ जाने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारिसान पति उदेश मरकाम को 4 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार रितेश यादव पिता अनिल कुमार निवासी ग्राम गनेशपुर माल तहसील डिंडौरी जिला डिंडौरी की खसरा नं. 162 में निर्मित कुंआ में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारिसान पिता अनिल कुमार को 4 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है।
मृतिका सौम्या मंदे पिता रमेश मंदे निवासी ग्राम डुंगरिया तहसील व जिला डिंडौरी की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतिका के निकटतम वारिसान पिता रमेश मंदे को 4 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार मृतक सुरेन्द्र पिता बुद्धु निवासी ग्राम गनेशपुर माल तहसील व जिला डिंडौरी की कनई नदी के पानी डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारिसान पुत्र जतिन, शिवम, देव धुर्वे को 4 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है। मृतक मुकेश धुर्वे पिता फूलचंद निवासी ग्राम फिटारी तहसील व जिला डिण्डौरी की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारिशान पिता फूलचंद धुर्वे को 4 लाख की अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार मृतक प्रताप सिंह पिता डुम्मू लाल निवासी ग्राम लुटगांव रैयत तहसील व जिला डिण्डौरी की झनझना नाला के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारिशान पत्नि फूलवती देवी को 4 लाख की अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है।
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