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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब घर बना हुआ आसान,जानिए आवासीय भवन निर्माण में कितने स्क्वायर फीट तक अनुमति की जरुरी नहीं

आई विटनेस न्यूज 24, रविवार 31 मार्च,अब आपका घर पहले से जल्दी बन जाएगा ऐसा इसलिए कि पहले आपको अपना घर बनवाने के लिए नक्शा पास करवाना होता था और इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. कई बार तो बाबू परमिशन के नाम पर आपको इतना परेशान कर देते हैं कि उन्हें फीस के अलावा रिश्वत भी देना पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. राज्य सरकार ने आवासीय भवन निर्माण के नियमों में संशोधन कर दिया है.

2000 स्क्वायर फीट तक अनुमति 

जरुरी नहीं यदि आप 2000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने जा रहे हैं, तो अब इसकी अनुमति के लिए आपको नगर निगम या नगर पालिका के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आम लोगों को परमिशन के लिए सरकार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए आवासीय भवन निर्माण के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है.


मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने हाल ही में यह बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक एक हजार वर्ग फीट के मकान के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि इस सुविधा के लिए मध्यप्रदश सरकार ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया है। इसके तहत डीम्ड परमिशन के प्रावधान में इजाफा प्लाट साइज को 105 वर्गमीटर बढ़ाकर 186 वर्गमीटर तक कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी करते हुए शासन ने लोगों से 15 दिनों में उनके सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं।


 

Ashish Joshi

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ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।