जिला चिकित्सालय डिंडोरी से बड़ी मात्रा में नशे और बेहोशी की दवाई गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। जिससे जिला चिकित्सालय में संवेदनशील दवाओं के बड़ी मात्रा में गायब होने से बड़ा रैकेट संचालित होने की आशंका है लगभग साढे आठ हजार से अधिक दवाएं गायब हुई लेकिन जांच के बाद पता चला की लगभग 700 से अधिक दवाएं गायब है। कलेक्टर की सख्ती के बाद एफ आई आर करने की तैयारी चल रही है बड़ी मात्रा में मरीजों को बेहोश करने की दवाओं की खरीदी हुई थी लेकिन स्टोर और दवा वितरण केंद्र के बीच में ही दवा गायब हो गई। ऐसी दबा के बड़ी मात्रा में खुले बाजार में बिकने की खबरें भी मिल रही है जबकि ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलती है। अस्पताल से ऐसी दवाएं गायब कर नशीले पदार्थ की बिक्री करने वाले रेकेट तक पहुंचाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
ओ.पी.डी. में मरीजों के लिये चिकित्सकों के द्वारा लिखे गये दवा पर्ची में
छेड़छाड़ कर नारकोटिक संबंधित अल्प्राजोम 0.25 टेबलेट की खपत
दर्शा कर उक्त औषधी के संबंध में अनियमितता बरतने के आरोप में फार्मासिस्ट ज्योति
धुर्वे और अभिलाषा मरकाम निलंबित किया गया है। मामले को लेकर में कलेक्टर विकास
मिश्रा ने दो फार्मासिस्ट को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। संबंध में
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
के पत्र क्र/शिकायत/विज्ञप्त/2023/4508
डिण्डौरी, दिनांक 03.11.2023 से “कारण बताओं सूचना पत्र” जारी किया गया। जिसका जवाब ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के व्दारा दिनांक 07.11.2023 को मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02,, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी की उक्त कार्यप्रणाली
मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965
में प्रावधानित नियमों का
स्पष्ट उलंघन है। ज्योति धुर्वे,
फार्मासिस्ट ग्रेड 02,, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को और अभिलाषा मरकाम फार्मासिस्ट ग्रेड 02 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्ता दिया जायेगा एवं इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी नियत किया जाता है।