गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज़ 24 शुक्रवार 17 मई
डिंडौरी जिले की सीमा के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य मार्ग के किनारे स्थित
ढाबा/होटल/रेस्टारेंट एवं लॉजों में मादक पदार्थ शराब का अवैध रूप से विक्रय करने
वालों के विरूद्ध औचक निरीक्षण कर विक्रय करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही
किए जाने के लिए कलेक्टर विकास मिश्रा ने आदेश जारी किए। निरीक्षण करने लिए
अधिकारी दल गठित किया गया है। निरीक्षण दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
डिण्डौरी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बजाग को डिंडौरी से शहपुरा मार्ग, डिंडौरी से मण्डला मार्ग, डिंडौरी से बटौंधा मार्ग, डिंडौरी से समनापुर मार्ग, डिंडौरी से अमरपुर मार्ग, डिंडौरी से कबीरचबूतरा मार्ग, सागरटोला से चांड़ा मार्ग एवं गोरखपुर से बजाग मार्ग इसी प्रकार निरीक्षण दल प्रभारी
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा को शहपुरा से जबलपुर मार्ग, शहपुरा से निवास मार्ग, शहपुरा से मेंहदवानी मार्ग एवं शहपुरा से धिरवनकला मार्ग की
जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण सहायक अधिकारी में तहसीलदार व अधिकृत अधिकारी
कर्मचारी, जिला आबकारी अधिकारी व
नामांकित सदस्य, संबंधित थाना
प्रभारी जिला डिण्डौरी का बल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन
जिला डिंडौरी होंगे।
निर्देशानुसार उक्त निरीक्षण दल जिले स्थित ढाबा/होटल/रेस्टॉरेंट व लॉजों का गहन निरीक्षण कर अवैध देशी विदेशी शराब का अवैधानिक रूप से पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए जांच प्रतिवेदन 25 मई 2024 तक प्रस्तुत करेंगे। उक्त निरीक्षण दल भविष्य में सतत निगरानी किया जाना सुनिश्चित करें।
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