बाल विवाह रोकथाम हेतु निगरानी दल गठित - i witness news live
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बाल विवाह रोकथाम हेतु निगरानी दल गठित


आई विटनेस न्यूज़ 24 गुरुवार 9 मई

       डिण्डौरी          जिला प्रशासन के निर्देशन में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला, विकासखंड, ग्राम/वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित की गई है। जारी आदेशानुसार जिला स्तरीय निगरान दल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे व पुलिस अधीक्षक डिंडौरी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडौरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग (सचिव), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्यवयक जन अभियान परिषद, जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सदस्य रहेंगे।

     इसी प्रकार से ब्लॉक स्तरीय निगरानी दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त अध्यक्ष रहेंगे व अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , तहसीलदार (सचिव), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास (सचिव), विकासखंड समन्यक जनअभियान परिषद, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक नेहरू युवा केन्द्र, पैरालीगल वालेंटियर विधिक सेवा, स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे।

      ग्राम एवं वार्ड स्तरीय निगरानी दल में सरपंच एवं वार्ड पार्षद अध्यक्ष रहेंगे व पंचायत सचित, पटवारी, शिक्षक (सचिव), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, मातृ सहयोगी समिति (सचिव), शौर्या दल और स्व सहायता समूह की महिलाएं सदस्य होंगे।

                उपरोक्त दल विवाह आयोजनों में सेवायें देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशालाओं एवं अन्य प्रचार-प्रसार के नाध्यमों से संवेदीकरण कर बाल-विवाह में सेवाएं/सहयोग न देने की अपील करेगा। अंतर्विभागीय समन्वय कर विवाह मुहूर्ती के अवसर पर बाल विवाह न करने का परामर्श देगा। जिला स्तर/खंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर उनके दूरभाष नं. एवं चाइल्ड लाइन नं. 1098 महिला हेल्प लाइन 181 या पुलिस के 100 नं. का प्रचार-प्रसार करेगा। आंगनवाड़ी स्तर पर 18 वर्ष की कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार कर जिला स्तर के दल को भेजेगा। उपरोक्त दल द्वारा सामूहिक विवाह स्थल में " वर-वधू" के उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। यह उल्लेखनीय है कि उम्र संबंधी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड ही मान्य होगा। दल प्रिंटिंग प्रेस में मुदित की जा रही विवाह पत्रिका में वर-वधू के उम्र के प्रमाण लिए गये हैं का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित करने की कार्यवाही करेगा। प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरु, बैन्ड वाले, ट्रांसपोर्ट एवं समाज प्रमुखों से" उम्र के प्रमाण के लिये गये हैं" का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस को निर्देशित करने की कार्यवाही करेगा। उपरोक्त दल द्वारा बाल-विवाह की सूचना प्राप्त होने पर आपसी समन्वय से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करेगा, जिसकी सूचना जिला स्तरीय समिति/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला डिण्डौरी को देगा।

    बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।