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एसडीएम शहपुरा ने बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली


आई विटनेस न्यूज़ 24 गुरुवार 9 मई

     कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार एसडीएम शहपुरा श्री अनुराग सिंह ने बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम एवं निगरानी हेतु दल गठित किए गए हैं। उक्त दल जारी निर्देशानुसार आयोजनों में सेवायें देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशालाओं एवं अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों से संवेदीकरण कर बाल-विवाह में सेवाएं/सहयोग न देने की अपील करेगी। अंतर्विभागीय समन्वय कर विवाह मुहूर्ती के अवसर पर बाल विवाह न करने का परामर्श दिया जाए। इसके लिए खंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर उनके दूरभाष नं. एवं चाइल्ड लाइन नं. 1098 महिला हेल्प लाइन 181 या पुलिस के 100 नं. का प्रचार-प्रसार किया जायेग। आंगनवाड़ी स्तर पर 18 वर्ष की कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार कर जिला स्तर के दल को भेजेगा। निगरानी दल सामूहिक विवाह स्थल में वर-वधूके उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। एसडीएम ने बताया कि उम्र संबंधी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड ही मान्य होगा। दल प्रिंटिंग प्रेस में मुदित की जा रही विवाह पत्रिका में वर-वधू के उम्र के प्रमाण लिए गये हैं का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित करने की कार्यवाही करेगा। प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरु, बैन्ड वाले, ट्रांसपोर्ट एवं समाज प्रमुखों सेउम्र के प्रमाण के लिये गये हैंका स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस को निर्देशित करने की कार्यवाही करेगा। उपरोक्त दल द्वारा बाल-विवाह की सूचना प्राप्त होने पर आपसी समन्वय से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करेगा, जिसकी सूचना जिला स्तरीय समिति/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला डिण्डौरी को देगा।