रास्‍ता रोककर जातिगत शब्‍दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने वाले 05 आरोपियों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* - i witness news live
Breaking News
Loading...

TOP NEWS

रास्‍ता रोककर जातिगत शब्‍दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने वाले 05 आरोपियों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा*

      आई विटनेस न्यूज 24.शनिवार 5 अक्टूबर
      डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 496/2018 सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2019 के आरोपी 1. द्वारिका पिता दुर्गा यादव उम्र 36 वर्ष, 2. देवलाल पिता सुरेश यादव उम्र 38 वर्ष, 3. मनोज पिता छग्‍गू लाल यादव उम्र 29 वर्ष, 4. गणेश पिता छग्‍गू लाल यादव उम्र 35 वर्ष,  5. मुकेश पिता छग्‍गूलाल यादव उम्र 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम पड़रियाखुर्द थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी को पीडि़त का रास्‍ता रोककर मारपीट करने, गाली गलौंच करने, जातिगत शब्‍दों का प्रयोग करते हुए मारने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा समस्‍त आरोपियों को धारा 341 भादवि के अपराध के लिए 01 माह साधारण कारावास, धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 500  का अर्थदण्‍ड, धारा 325/34 के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड, एवं धारा 3(1)(द) एवं धारा 3(1)(घ)  एससी/एसटी एक्‍ट के अपराध के लिए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 का अर्थदण्‍ड के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।  
_*घटना का संक्षिप्‍त विवरण –*_
 घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, पीडि़त ने बताया कि बरखेडा के आगे पडरिया खुर्द रोड में कैनाल के पास करीब 08/30 बजे रात्रि पहुचे तो रोड में गणेश यादव ,द्वारिका यादव ,मुकेश यादव ,मनोज यादव , लाठी ,डंडा लिये खडे मिले जो रास्ता रोककर गाली गलौंच, झारिया हमारे खिलाफ रिपोर्ट किये हो तथा प्रधामंत्री आवास का जांच कराये हो महरा ,नीच , बडे होशियार बनते हो कहते हुये लाठी डंडा से मारपीट करते हुए तथा वहां उपस्थित लोगो के बीच बचाव करने पर जान से मारने की धमकी देते भाग गये तथा मारपीट से सिर में दाहिने तरफ , दाहिने ऑख , ओेठ ,बाये हाथ के मुरूवा,अंगुली , दाहिने पखोरा , पीठ , दोनो पैर के घुटनो में चोटे एवं दर्द तथा विशाल झारिया के बाये मुरूवा ,बाह कंधा,दाहिने हाथ के बाह पखोरा , व कलाई पीठ कमर ,पीडरी में चोट व दर्द होना पाया गया तथा दौरानी मारपीट बाद में मरवारी का देवलाल ऊर्फ मदधू यादव आना तथा उसके द्वारा भी आहतगणो को मां बहन की अश्लील गालिया देते हुये और मारपीट किये। उक्‍त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

 


Ashish Joshi

Ashish Joshi
ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।