आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 10 अक्टूबर,मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौ री द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुरा के अप0क्र0 170/2025 एवं सत्र प्र0क्र0 41/2025 के आरोपी 1. बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र37 वर्ष निवासी-ग्राम घुण्डी सरई,थाना शाहपुरा 2.कतिया बाई धुर्वें पिता स्वत. हेमराज धुर्वेंउम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिण्डौबरी म.प्र. के विरूद्ध धारा 103(1)/3(5),238(बी) बीएनएस 2023 के अन्त.र्गत आरोप है कि आरोपीगणों द्वारा मृतक की मृत्युद कारित करने का सामान्य् आशय के अग्रशरण में मृतक की मृत्युन कारित कर उसकी हत्याक कारित की। मामले में शिकायत पर थाना शाहपुरा डिण्डौ री द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चाात चालान न्यामयालय में पेश किया गया ।
उक्तल मामले की सुनवाई करते हुए श्री शिवकुमार कौशल, माननीय न्यातयालय द्वितीय अपर सत्र न्याशयाधीश डिण्डौनरी द्वारा आरोपी 1. बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र37वर्ष निवासी-ग्राम घुण्डीमसरई,थाना शाहपुरा जिला डिण्डौुरी 2. कतिया बाई धुर्वें पिता स्वत. हेमराज धुर्वें उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिण्डौजरी म.प्र., दोनो आरोपीगणों को धारा103(1)/3(5),238(बी) बीएनएस आजीवन कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्डव एवं 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड3 व अर्थदण्ड( की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्तव कारावास से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्तर विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि अभियुक्त गण द्वारा दिनांक 13.03.2025 को समय 22.00 बजे के मध्यक स्था्न ग्राम घुण्डी सरई थाना शाहपुरा अन्तशर्गत् आरोपी के स्व यं के घर में अन्य3 सह-आरोपी कतिया बाई के साथ मिलकर मृतक की मृत्युर कारित करने का सामान्यह आशय बनाया और उस सामान्य आशय के अग्रशरण में मृतक की मृत्युृ कारित की गई। आरोपी बसंत के द्वारा कतिया बाई को शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है कहने पर कतिया बाई ने कहा हेमराज देख लेगा तो गड़बड़ हो जाऐगी।हेमराज के कारण कतिया बाई मना कर रही थी, तब बसंत को गुस्साम आ गया और उसने कतिया बाई से कहा गया कि वह मृतक के दोनों हाथ पकड़े और बसंत के द्वारा मृतक का गला हाथ से दबाया गया हाथ में दर्द होने पर उसने पेंट में लगी बेल्ट को निकालकर मृतक के गले में डालकर झटका मारा तो मृतक ने हिलना बंद कर दिया और मृतक की मृत्यु हो गया। उसके पश्चाकत बसंत ने कतिया बाई से बोला कि नमक ला कर इसके सीने में लगा देतेहै कोई पूछेगा तो बता देंगें उल्टीच कर रहा था इसलिए नमक लगाये है। बेल्ट को बसंत ने कपडों में छुपाकर रखा था। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान शिव कुमार कौशल द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तामनुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।

