आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 10 जनवरी,कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला भीमडोंगरी, विकासखंड शहपुरा में पदस्थ सहायक शिक्षक श्रीमती सरिता मेरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 09 जनवरी 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा द्वारा प्राथमिक शाला भीमडोंगरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सरिता मेरावी संस्था में उपस्थित नहीं पाई गईं। शिक्षक उपस्थिति पंजी एवं उपस्थित ग्रामीणों के कथन अनुसार उक्त सहायक शिक्षक पिछले लगभग डेढ़ माह से शाला में अनुपस्थित थीं।
बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं सूचना के अनाधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन नियम 1976 के नियम-27 सहपठित मूल नियम 17(1)(ए) के अंतर्गत सेवा में व्यवधान की श्रेणी में माना गया है। साथ ही यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन पाए जाने पर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उक्त कारणों के चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्रीमती सरिता मेरावी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शहपुरा निर्धारित किया गया है।

