आई विटनेस न्यूज 24, रविवार 12 दिसम्बर,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन का कार्य सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए मतदान दलों का गठन किया गया है। सभी जनपद मुख्यालयों में मतदान कर्मियों को प्रषिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत निर्वाचन में प्राप्त होने वाली शिकायत के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय सहित आठ केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। शिकायतकर्ता उक्त केन्द्रों में अपनी शिकायते दर्ज करा सकेंगे। शिकायत निवारण केन्द्र में प्राप्त षिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा। सभा एवं रैली की अनुमति के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले आवेदन पत्र आने पर पहले अनुमति और दूसरे आवेदन पत्र आने पर दूसरी अनुमति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर सभा/रैली के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद पुलिस थाने में सभा/रैली आयोजन के पूर्व सूचना देनी होगी।
अभ्यर्थियों को शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र भरना होगा:-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झा ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंच पद के अभ्यर्थी घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रिटिंग प्रेस में प्रकाषित होने वाले पोस्टर, पंपलेट एवं अन्य सामाग्री में मुद्रक और प्रकाषक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देषों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के लिए अभ्यर्थियों को विद्युत कपंनी से बकाया राषि और जिला, जनपद व ग्राम पंचायत से बकाया राषि न होने का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देष दिए हैं। उन्होंने इसी प्रकार से भू-राजस्व कर, डायवर्सन कर, सहकारी समितियों के कर की राषि भी वसूलने के निर्देष दिए।
मास्क, सैनेटाईजर एवं सोषल डिस्टेंसिंग अनिवार्य:-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा कि मतदान केन्द्रों में मतदाताओं को मास्क, सैनेटाईजर और सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के लिए नियत किये गए समय के पिछले 48 घंटों की काल अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं रैलियां नहीं की जा सकेंगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी की व्यक्तिगत भूमि, भवन या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्य के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं करेगा। इसी प्रकार से शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
