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नव युगल को दे सुरक्षा -हाईकोर्ट

शाहपुर अपहरण मामले में आया नया मोड़,
आई विटनेस न्यूज 24, रविवार 24 अप्रैल, जिला डिंडौरी के बालिग नव युगल द्वारा अपनी मर्जी से विवाह करने के उपरांत उनके परिजनो द्वारा पुलिस के माध्यम से उन्हें परेशान किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने गंभीर मामला मानकर अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि नव युगल ने विवाह करके कोई जुर्म नहीं किया है। वह विधिवत विवाह हेतु स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आवेदन करें, यह याचिका डिंडौरी निवासी साक्षी साहू (उम्र 22) तथा आसिफ खान (उम्र 24) द्वारा दायर की गई । सुनवाई के दौरान दलीलें देते हुए अधिवक्ता अमानउल्ला उसमानी ने न्यायालय को बताया कि दोनों याचिकाकर्ता एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक साथ आया जाया करते थे। मित्रता के कारण दोनों ने बालिग होने के आधार पर अपनी मर्जी से मंदिर में विवाह कर लिया। तदोपरांत वधू पक्ष के परिजन द्वारा वर पर अपहरण का मामला दर्ज करा दिया था जिसे उन्होंने अनुचित बताते हुए न्यायालय से उचित राहत दिये जाने की प्रार्थना की थी। न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया है। कि पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।

Ashish Joshi

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