शासकीय कार्यालय या शासकीय भवनो की दीवारों में प्राईवेट विज्ञापन या चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं - i witness news live
Breaking News
Loading...

TOP NEWS

शासकीय कार्यालय या शासकीय भवनो की दीवारों में प्राईवेट विज्ञापन या चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं

आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 13 जून,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  रत्नाकर झा ने संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करने को कहा है। शासकीय कार्यालय या शासकीय भवनां की दीवारों में प्राईवेट विज्ञापन या चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झा ने कानून व्यवस्था, सम्पत्ति विरूपण, दण्ड प्रक्रिया संहिता, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र प्रतिबंध कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। मतदान केन्द्रों तक आवागमन की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।

Ashish Joshi

Ashish Joshi
ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।