डिंडोरी कोतवाली में शाम को 5:00 बजे से टेंट संचालक एवं लाइट हाउस संचालकों की बैठक ली गई । जिसमें कोतवाली प्रभारी (नगर निरीक्षक) नरेंद्र पाल द्वारा सभी लाइट एवं टेंट संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में शासन के निर्देश अनुसार समझाइश दी गई।
जिसमें डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध तथा रात को 10:00 बजे के बाद किसी भी समारोह में अनुमति लेकर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का
प्रयोग शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुरूप ही की जा सकेगी
साउंड बॉक्स भी केवल दो ही प्रयोग किया जा सकेंगे। अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिनका पालन हर परिस्थिति में अनिवार्य है।जो भी टेंट संचालक शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते नहीं पाये जाते हैं उन पर नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही की जावेगी।