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शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के शुल्क, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम,गणवेश की जांच के आदेश तय मापदंडों के अनुरूप संचालन न करने पर बड़ी कार्यवाही के निर्देश

 

गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज़ 24 शनिवार 8 जून


डिंडोरी राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी डिंडोरी के पत्र क्रमांक स्थापना 2024 /129 दिनांक 31 मार्च 2024  के अनुसार चयनित अशासकीय  एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के समस्त दस्तावेजों की जांच विगत 3 वर्षों के अभिलेखों की जांच की जाना है।

इन अभिलेखों में ऑडिटेड अकाउंट, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024 25 तक डीपी पोर्टल पर अपलोड की गई स्थिति, निजी विद्यालय में गणवेश एवं पाठ पुस्तक पाठ्यक्रम एवं शुल्क संबंधी जांच करने के आदेश दिए गए हैं ।

निजी  संस्थाओं की जांच करने के लिए विकासखंड स्तर पर जांच दल गठित की गई है जो चयनित शालाओं में नियमानुसार अभिलेखों  की जांच कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी।

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) 2020 के अनुसार समग्र जांच की जावेगी जिसमे निजी शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया गया  है कि अपनी संस्था का समस्त अभिलेख अद्यतन स्थिति में विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से संधारित कर अपने सत्था प्रबंधन सचालत समिति पदाधिकारी समग्र स्टाफ एवं आपकी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रत्येक कक्षा से 03-03 अभिभावकों के सहित अपनी सक्रिय उपस्थिति जांच दल समह निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है । ऐसा न होने की स्थिति में परीक्षण दल मध्य प्रदेश शासन के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कार्य क्रियान्वयन के लिये सक्षम एवं स्वतंत्र होगा।

जांच के बिंदु-

समस्त वित्तीय अभिकरण अभिलेख । (संस्था स्थापना से लेकर अब तक)

2 शैक्षणिक विधिगत व्यवस्थापन एवं संबालन।

3 पुस्तको का निर्धारण कार्यान्वयन।

4 विद्यालय विद्यार्थी गणवेश ।

5 शैक्षणिक अमला।

6 संस्था मान्यता ।

7 आरटीई का वर्षवार विवरण।

8 अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो।

9 छात्रवृत्ति सभी प्रकार

10 पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिये निर्धारित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप 

Ashish Joshi

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