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प्रतिबंध के बावजूद जिले में खुलेआम किया जा रहा मत्स्याखेट

गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज़ 24 गुरुवार 20 जून 
डिंडोरी।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश मत्स्य उद्योग अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय, विनिमय, परिवहन करना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 इसके बावजूद नर्मदा नदी में खुलेआम मत्स्याखेट किया जा रहा है ।लगता है लोगों के मन में किसी कार्यवाही का कोई डर रहा नही।इसलिए बेखौफ होकर शासन के बनाए किसी भी नियम का पालन करना जरूरी नहीं समझते ।

Ashish Joshi

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