आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 17 जनवरी, मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 765/2024 प्रकरण क्रमांक 17/2025 के आरोपी चंद्रकांत मरावी पिता ओमेन्द्र उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खाम्ही माल बरछा माल थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को बालिका के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के मामले में न्यायालय श्री शिवकुमार कौशल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 64(1) बीएनएस के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
_घटना का संक्षिप्त विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मै ग्राम सिमरिया की रहने वाली हूं डिण्डौरी मे नर्सिंग की पढायी कर रही हूं चंद्रकांत मरावी को मै पिछले करीब 01 वर्ष से जानती पहचानती हूं मेरा दोस्त है । दिनांक 06/10/2024 को शाम करीब 05/00 बजे मुझे चंद्रकांत मरावी का फोन आया जो बोला कि तू मेरे पास आ नही तो तेरे घर मे आकर तमाश करूंगा, तब मै चंद्रकांत मरावी के साथ स्कूटी मे रैयपुरा नर्मदा नदी के पास आई, फिर चंद्रकांत मरावी मेरे साथ मारपीट किया जिससे मुझे गाल मे व पूरे शरीर मे दर्द है, और मेरे साथ जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया फिर मुझसे बोला कि अब तुझे जाना है तो जा, फिर मै वह से अपने घर तरफ आने लगी तो रास्ते मे मुझे एक लडका मिला जिसे मै नही जानती, वह मुझे जबरन कुछ दूर तक अकेले ले गया और बुरी नियत से मेरे उपर चढ गया, तब मै उसे लात मारकर वह से भागी फिर मै एक गडढे मे गिर गयी जिससे बेहोश हो गयी और अब अस्पताल मे हूं । मेरे साथ चंद्रकांत मरावी ने मारपीट कर जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) बनाया है तथा एक अन्य व्यक्ति जिसे मै नही जानती हूं देखूंगी तो पहचान लूंगी, गलत नियत से मेरे उपर चढ गया था, घटना के बारे मे अस्पताल मे होश आने पर अपने माता पिता को बतायी हूं रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जाये। रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 ता.हि. का कायम कर विवेचना में लिया गया । उक्त घटना के रिपोर्ट करने उपरांत पुलिस द्वारा विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री शिवकुमार कौशल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।

