आई विटनेस न्यूज़ 24,डिण्डौरी जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 235/20 के आरोपी सोनू राय उम्र 21 वर्ष निवासी शेरपुर दरकौली थाना राहतगढ जिला सागर द्वारा अपहरण कर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्तीे बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 376(2)(n), 376(3), 344 भादंवि, धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं 3/181, 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।
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अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी ने किया निरस्त।
अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी ने किया निरस्त।
Ashish Joshi
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