गाली गलौंच, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों का न्‍यायालय उठने तक की सजा - i witness news live
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गाली गलौंच, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों का न्‍यायालय उठने तक की सजा

आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 7 अगस्त, डिण्‍डौरी सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया कि, थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 475/14  के आरोपी पंचम सिंह पिता जेठू गोंड उम्र 30 वर्ष, आरोपी सुकरू पिता भदैया कुलस्‍ते उम्र 61 वर्ष एवं आरोपी भागवत सिंह पिता स्‍वामी लाल तेकाम उम्र 64 वर्ष सभी निवासी ग्राम भिलाई थाना शहपुरा द्वारा गाली-गलौंच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध 294, 323, 506, 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्‍त मामले में न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा सभी आरोपियों  को धारा 323/34 में न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्‍येक को 500-500 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया। उक्‍त मामले में शासन की ओर से श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा पैरवी की गई ।

Ashish Joshi

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