आईविटनेस न्यूज़ 24,डिंडोरी -सोमवार 27 दिसंबर- मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार बिशन सिंह ठाकुर को सौंप कर पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पुनः लागू करने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से मांग किया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग जनविरोधी सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान ना करना इस वर्ग की जनता के साथ कुठाराघात एवं अन्याय है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 21 दिसंबर 2021 को पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण यथावत रखने संबंधी मांग विधानसभा में रखी गई थी। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेश पार्टी ने हमेशा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों, के हितों की रक्षा की है। कांग्रेश शासन ने आरक्षण संबंधी जो कार्रवाई की गई थी उसका विवरण निम्नानुसार है, भारतीय संविधान के 73वा 74वा संविधान संशोधन के तहत देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां वर्ष 1994 में पंचायत राज अधिनियम पारित कर 25% आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना, संविधान के अनुच्छेद 243d के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आबादी अनुसार आरक्षण का प्रावधान था। इन्हीं खंडों के अंतर्गत आरक्षण को बाई रोटेशन चक्रानह में जारी रखने की व्यवस्था है लेकिन राज्य सरकार द्वारा आरक्षण को बाई रोटेशन चक्र क्रम से नहीं करने के कारण, लोग माननीय न्यायालय में गये इसके कारण ओबीसी आरक्षण से अन्य पिछड़ा वर्ग को वंचित होना पड़ रहा है । पंचायती राज अधिनियम 1994 (कांग्रेस सरकार द्वारा) मैं अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए 25% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 20% और अनुसूचित जाति को 16% के अनुसार ही 5 बार चुनाव संपन्न हुए हैं, कमलनाथ सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को 25% से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया है, भाजपा सरकार द्वारा बाई रोटेशन चक्रानह आरक्षण नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 243 डी की व्यवस्था के विपरीत है। कांग्रेश द्वारा 1994 में पारित पंचायत राज अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग को पूर्व अनुसार दिए गए 27% आरक्षण को पुनः लागू करने की मांग करती है। ज्ञापन सोपते समय जिला कांग्रेस कमेटीमहामंत्री बृजेंद्र दिक्षित, जिला उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला महामंत्री अकील अहमद सिद्दीकी, सेवादल प्रदेश सचिव सुरेंद्र सरैया, विजय दहिया अजय चंदेल सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे
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अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पुनः लागू करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पुनः लागू करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
Ashish Joshi
ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।
