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जिले में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां

राजेश ठाकुर की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 18 फरवरी,आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां ,पंचायत सचिव द्वारा आवेदक को नहीं कराया जा रहा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध।
जनपद  पंचायत डिंडोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरहरी सचिव द्वारा आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकिआवेदक द्वारा डाक के माध्यम से दिनाँक03-12-2021को उल्लेखित बिंदुओं में जानकारी चाही गई थी, किन्तु सचिव द्वारा समय सीमा में चाही गई जानकारी प्रेषित नहीं की गई, जिसकी वजह से आवेदक को मजबूर होकर जनपद कार्यालय डिंडोरी में दिनाँक06-01-2022को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु प्रथम अपील की गई थी, जिससे जनपद पंचायत डिंडोरी द्वारा सचिव को दिनाँक07-01-2022कोआदेश पारित हुआ कि आवेदक त्रिलोक चौहान को सूचना के अधिकार अधिनियम2005में निहित प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार जानकारी सात दिवस में उपलब्ध कराकर पावती एवं पालन प्रतिवेदन तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित हुआ था।
परन्तु सचिव द्वारा आज दिनाँक तक आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे साबित होता है कि ग्राम पंचायत सरहरी में हुए भारी भ्रष्टाचारी को दबाया जा रहा है।

Ashish Joshi

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