आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 5 मार्च,आदिवासी नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के 22 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास सजा सुनाई, विशेष न्यायालय ने समनापुर थानाक्षेत्र निवासी मुजाहिद खान पिता अकूदा खान को धारा 363, 366, 343, 450, 376(2)(ढ़), 506 भादवि एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।मामला 07 जुलाई 2017 का है।अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुये अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा,
माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्डौरी द्वारा आरोपी मुजाहिद खान पिता अकूदा खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बानो थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 450 भादंवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू., धारा 366 भादंवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू., धारा 343 भादंवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रू., धारा 376(2)(ढ़) भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास (जो कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कठोर कारावास) एवं 1000/- रू.धारा 506 भाग-2 भादंवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रू. एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 3(2)(5क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 03 माह, 03 माह, 01 माह, 06 माह, 01 माह, 06 माह एवं 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास के आदेश पारित किये गये ।
