गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज 24 मंगलवार 9 जुलाई
डिंडोरी: मंगलवार को यातायात थाना प्रभारी सुभाष उईके ने यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए के लिए बस स्टैंड में ड्राइवर , कंडेक्टर और एजेंटो की क्लास लगाई। नियमों की जानकारी दी ,और नियमो का पालन न करने पर जुर्माना करने की चेतावनी दी है।
अस्पताल तिराहे से दीदी कैफे तक साइलेंट जोन घोषित , हॉर्न न बजाए वाहन चालक
ट्राफिक प्रभारी सुभाष उईके ने जानकारी में बताया कि कलेक्टर के आदेश से अस्पताल तिराहे से दीदी कैफे तक साइलेंट जोन घोषित किया गया है।वाहन चालक हॉर्न न बजाए।वाहनों की स्पीड लिमिट रहनी चाहिए।अस्पताल तिराहे से कालेज तिराहे तक जगह जगह रोककर सवारी न बिठाए।यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में मदद करें।गुड स्मेरिटन स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना में घायल को अगर एक घंटे में कोई भी वाहन चालक अस्पताल पहुंचाता है तो उसे पांच हजार रुपए का इनाम और अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।इमजेंसी वाहनों के आवागमन में दिक्कत होने पर वाहन चालकों पर दस हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।आप सभी नियमों का पालन करें ताकि जुर्माना की राशि से बच सके।समझाइश दिए जाने के बाद भी अगर नियमों का पालन नहीं करते है तो मजबूरन जुर्माना किया जाएगा।कार्यक्रम के दौरान ए एस आई रामरूप विश्वकर्मा,आरक्षक के पी सिंह,कमलेश अहिरवार,चालक आरक्षक भूपेंद्र मौजूद रहे।

