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लड़ाई, गाली-गलौंच करने पर हत्‍या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 28 जून, मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना गाड़ासरई के अप0क्र0 103/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 51/2024 के आरोपी 1 लेखपाल उर्फ नानू सैयाम पिता बुधराम उम्र 27 वर्ष आरोपी 2 पुष्‍कर सिंह सैयाम पिता छोटू सिंह उम्र 20 वर्ष आरोपी 3 बुलंद सिंह पंद्राम पिता फागु सिंह उम्र 20 वर्ष सभी निवासी मोहतरा लूटीटोला थाना गाड़ासरई जिला डिण्‍डौरी को मृतक के द्वारा लड़ाई, गाली-गलौंच करने पर योजना बनाकर हत्‍या कारित करने तथा साक्ष्‍य छुपाने के आशय से लाश को जलाने के मामले में माननीय न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा समस्‍त तीनों आरोपियों को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्‍ड एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्‍ड  से दण्डित किया गया अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06, 03 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।


 

Ashish Joshi

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