आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 29 जुलाई,डिण्डौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी की जानकारी अनुसार, थाना शहपुरा के अप0 क्र0 444/2018 के आरोपी पंचम सिंह मरकाम पिता सुखसेन मरकाम उम्र 44 वर्ष निवासी डोभी थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से मोटरसायकिल चलाने से पीडित के पैर में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 279 भादंसं में 1000/- रूपये के अर्थदंड, धारा 338 भादवि के अपराध के लिए 06 माह सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड, धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के अपराध के लिए 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 130(3)/171 मोटर व्हीकल एक्ट के अपराध के लिए 100/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । शासन की ओर से श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण का सशक्त संचालन किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –प्रार्थी ने बताया कि, मै ग्राम लालपुर रहता हू खेती किसानी का काम करता हू दिनांक 21/10/18 दिन रविवार को मै और परिवार के लोग अपने गावं लालपुर से पैदल मिलधा दुर्गा आश्रम जा रहे थे मिलधा अश्राम तरफ से देवगाव रोड पर मोटरसाईकिल क्र0 एमपी 52 एलटी 3275 का चालक पंचम सिह पिता सुखसेन मरकाम उम्र 20 साल निवासी डोभी थाना शहपुरा का करीब 04 बजे दिन मोटरसाईकिल को काफी तेजी एवं लापरवाही पूर्वक मोटर साईकिल को चलाते हुये आम रोड में रूकमणी बाई के दाहिने पैर के टखना में एक्सीडेंट कर घायल कर दिया खून बहने लगा तब मै एंव रूकमणी का लडका निरजन झारिया रूकमणी को उठाये उसी समय गावं के कई लोग आ गये गावं का कोटवार विजय कुमार झारिया 100 डायल को फोन किया तब 100 डायल गाडी में पुलिस आई और रूकमणी बाई को शहपुरा अस्पताल में भर्ती कराया मोटरसाईकिल चालक के गिरने से उसके बाये पैर में चोट आई है मोटर साईकिल विजय कुमार के घर में रखी है रिपोर्ट करता हू कार्यवाही की जावे।