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अवैध विस्‍फोटक बम रखने के आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 9 सितम्बर,मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 82/2018  प्रकरण क्रमांक 93/2024 के आरोपी मचाले बहेलिया पिता पटा मुंडी उम्र 25 वर्ष एवं आरोपी मंजीत बहेलिया पिता देवल बहेलिया दोनों निवासी पड़रियाकला थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी* को अवैध रूप से विस्‍फोटक पदार्थ 44 नग बम स्‍वयं के पास रखने एवं कब्जे मे रखने से संबंधी कागजात लायसेंस पूछे गये जो कोई कागजात होना नही बताये जाने के मामले में माननीय न्‍यायालय शिवकुमार कौशल द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा दोनों आरोपियों  को धारा 4(बी) विस्‍फोटक अधिनियम के अपराध के लिए 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।  अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 06-06 माह अतिरिक्‍त साधारण कारावास भुगतान जाने के आदेश पारित किये गये ।


 

Ashish Joshi

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