आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 14 नवंबर,मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 346/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 09/2024 के आरोपी रामप्रसाद पिता देवसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम हडसिंगरी थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने के मामले में माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 450 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर पृथक से 03-03 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
_घटना का संक्षिप्त विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम हणसंगरी थाना समनापुर जिला डिण्डौरी की रहने वाली हूँ । मजदूरी का काम करती हूँ । मेरे पति और सास दोनो दिनाँक 09/08/23 को मेहमानी में मोहगाँव गये हुये थे । दिनाँक 10/08/23 को मैं अपने बच्चों को खाना पीना खिलाकर सो रही थी । तभी रात करीब 11 बजे की बात है कोई हमारे घर का दरवाजा खटखटाया तो मैं दरवाजा खोली तो देखी कि गाँव का रामप्रसाद यादव था, वो तुरंत मुझे अंदर धक्का दिया और जबरदस्ती मेरे कपडे उतारकर मेरे साथ गलतकाम (बलात्कार) करने लगा मैं चिल्लाई तो मेरी आवाज सुनकर पडोसी मेरे घर आ गये। दोनो को वहाँ आता देख रामप्रसाद वहाँ से चला लगा । घटना की बात मैं गाँव के लोगों को बताई हूँ । पति और सास के आज करीब 12/00 बजे घर लौटने पर उनको पूरी बात बताकर साधन जुटाकर इस समय रिपोर्ट करने थाना आई हूँ ।रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये । फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।

