आई विटनेस न्यूज 24, रविवार 9 नवंबर,मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 179/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 63/2020 के आरोपी राजाराम बनवासी पिता सीताराम बनवासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 294, 307, भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 07.03.2020 को रात्रि लगभग 08:00 बजे से अग्रवाल होटल के समाने रोड पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित तथा फरियादी को चाकू से हमला करते हुए हत्या का प्रयास करने के मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजाराम बनवासी पिता सीताराम बनवासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को धारा 307 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: धाराओं में 01 वर्ष एवं 06 माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
घटना का संक्षिप्त विवरण:-
प्रार्थी रिपोर्ट लिखाया कि दिनाँक 07/03/20 को रात्रि 8/00 बजे करीब की बात है मै अपने घर मे खाना खाकर टीवी देख रहा था तभी चिल्ला चौट का आवाज आने लगी तो मै घर के बाहर निकल कर देखा अग्रवाल होटल के समाने रोड पर मेरे भतीजा धमेन्द्र बिलागर को गाँव का राजाराम कोल माँ बहिन की गालिया दे रहा था जब मेरे भतीजा ने गाली क्यो दे रहा है गाली देने से मना किया तो राजा राम कहने लगा रूक जा *****(माँ की गाली) अभी बताता हूँ तेरे को और दौड कर कही गया और चाकू लेकर आ गया । और जान से मारने की नियत से धर्मेन्द्र पर 5 से 6 बार गर्दन चैथी दाहिने हाथ बाये हाथ शरीर पर वार किया जिससे धर्मेन्द्र को चाकू लगने से चोटे आई खून निकलने लगा मै दौड कर जाकर बीच बचाव किया तथा गाँव के निवासी आकर बीच बचाव किये है । तब राजाराम कोल जाते जाते कह रहा था *****(माँ की गाली) आज तो बच गया नही तो जान से खतम कर देता कहते हुये चाकू लेकर भाग गया । धर्मेन्द्र को प्राण घातक चोट लगने से बेहोश होकर गिर पडा फिर जीव गाडी से शासकीय अस्पताल डिण्डौरी लाकर उपचार हेतु भर्ती किये है । मै थाना रिपोर्ट करने आया हूँ रिपोर्ट पढकर देखा सही लिखी गई है । रिपोर्ट पर अपराध धारा 294,307,ताहि. का कामय कर विवेचना मे लिया गया ।

