आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 30 जून,मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने डिंडौरी जिले में नदियों, रेत खदानों एवं नालों से रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश में बताया गया है कि भारत सरकार के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016 तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदियों से रेत खनन प्रतिबंधित किया जाता है।
जिले में अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त वर्षा के आंकड़ों के अनुसार 25 जून 2026 तक औसत 125.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसे आधार मानते हुए जिले में मानसून अवधि निर्धारित की गई है।
आदेश के तहत 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2026 तक जिले की सभी रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उद्देश्य मानसून के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं नदी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

