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चांद रानी गांजा केस मामले में न्यायालय से आरोपी को क्लीन चिट


गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज़ 24 बुधवार 13 मार्च

डिन्डोरी विगत महीनों पहले जिले के समनापुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम चाँद रानी  में आरोपी रामकिशोर पिता मेघ सिंह राजपूत को गांजा रखने के केस में फसाया गया था।

मामले में उल्लेखित है कि थाना समनापुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामकिशोर पिता मेघ सिंह राजपूत अपनी होंडा शाइन मोटरसाइकिल में गांजा लेकर समनापुर आया है पुलिस द्वारा साइन  मोटरसाइकिल जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा दी गई थी मोटरसाइकिल की जांच की गई जिसमें 1 किलो 50 ग्राम गांजा मिलने पर आरोपी रामकिशोर राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/ 2024 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी को रिमांड में प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा स्वीकृति से दिनांक 1-2-24 से लगातार जेल में था।

उक्त प्रकरण में आरोपी रामकिशोर की पत्नी रमणी बाई राजपूत के द्वारा पुलिस अधीक्षक डिंडोरी के कार्यालय में एवं जिला पंचायत डिंडोरी अध्यक्ष रूद्रेश परस्ते के द्वारा थाना समनापुर में शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि प्रकरण के आरोपी रामकिशोर को षड्यंत्र पूर्व के झूठे केस में फसाया गया है रामकिशोर के द्वारा मादक पदार्थ गांजा का परिवहन या विक्रय नहीं किया गया है इसके संबंध में प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी गण रमनी बाई योगीराम, चंद्रभान मार्को, छत्र सिंह, शीतल सिंह, कमलेश कुमार दुबे की कथन पूछताछ कर लेख किए गए थे

जिसमें साक्षी गणों ने बताया कि आरोपी रामकिशोर राजपूत व उसी गांव का निवासी रोजगार सहायक राधेश्याम राजपूत के बीच रोजगार सहायक की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में केश  चल रहा है।

इसी कारण राधेश्याम राजपूत के द्वारा रामकिशोर को झूठ केस में फसाने की पूर्व में धमकी भी दी गई थी इसी तारतम्य  में विवेचना के दौरान साक्षी मुकेश राठौर के द्वारा बताया गया कि राधेश्याम राजपूत के द्वारा प्रकरण के आरोपी रामकिशोर राजपूत की मोटरसाइकिल की चाबी की फोटो व्हाट्सएप के द्वारा मंगाई गई थी तथा इस दिनांक को साक्षी शिव प्रसाद पर बबलू वैश्य के माध्यम से मुकेश राठौर द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा मंगाई गई चाबी की फोटो दिखाकर आरोपी के मोटरसाइकिल की दूसरी डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई थी उक्त संबंध में दोनों साक्षी शिवप्रसाद और बबलू वैश्य तथा मुकेश राठौर के माननीय न्यायालय से धारा 164 के तहत कथन कर लेखबद्ध कराए गए विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम द्रष्टया पाया गया कि आरोपी रामकिशोर पिता मेघ सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम चाँद रानी  थाना समनापुर को पुरानी रंजिश के कारण उसके गांव के ही रोजगार सहायक राधेश्याम राजपूत द्वारा आरोपी की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 18 एसएस 8374 की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर मोटरसाइकिल के सीट के नीचे मादक पदार्थ गांजा  रखकर पुलिस को सूचना देकर फंसा दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी डिंडोरी के के त्रिपाठी के द्वारा किया गया जिसकी जांच उपरांत पुलिस अधीक्षक डिंडोरी एवं जिला अभियोजन अधिकारी डिंडोरी द्वारा उक्त प्रकरण में पाया गया कि आरोपी रामकिशोर राजपूत निर्दोष है एवं उसे किसी साजिश के तहत फसाया गया है जिसका ज्यूडिशियल रिमांड समाप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने संबंधी मत दिया गया है। इसलिए उक्त आरोपी को झूठे केस में फंसाए जाने से आरोपी की ज्यूडिशियल रिमांड समाप्त कर दिया जाय और साथ ही कहा गया कि यदि किसी अन्य प्रकरण की आवश्यकता ना हो तो आरोपी को तत्काल रिहा किया जाए।उक्त प्रकरण प्रथम न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान के समक्ष विचाराधीन था 

Ashish Joshi

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