आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 27 सितम्बर, मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप.क्र. 410/24 एवं एसटी क्रं. 06/25 के आरोपी शिवराम बनवासी पति परसू बनवासी उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम माडागोट, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी म.प्र. के विरूद्ध धारा 316 (5) भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान की खाद्धय सामग्री को अफरा-तफरी कर अवैध लाभ अर्जित किया है ।मामले में शिकायत पर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए श्री शिवकुमार कौशल , माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी शिवराम बनवासी को धारा 316(5 भादवि 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 6 माह,1 माह अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये।

