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प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर


 एमपी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज, जांच शुरू

राजेन्द्र तंतवाय की रिपोर्ट

आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 16 जुलाई, जिले के समनापुर थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता पवन कुमार अहिरवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वेद कुमार मधुकर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले कुछ समय से उसे और उसके परिवार को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से प्रलोभन दे रहा था। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने बीमारी ठीक होने, आर्थिक सहायता और बेहतर जीवन का भरोसा दिलाते हुए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। साथ ही, हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक आस्था के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि 14 जुलाई को आरोपी उसके घर पहुंचा और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर समनापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


Ashish Joshi

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