शाहपुरा-:आई विटनेस न्यूज24,प्रेम प्रसंग के कारण शाहपुर थाने के ग्राम चूल्हापानी निवासी 20 वर्षीय युवती पर रात में सोते वक्त एसिड फेंकने के मुख्य आरोपी संदीप सिंह को डिंडौरी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि महिलाओं पर एसिड अटैक करने वाले कुत्सित मानसिकता के आरोपियों को समाज के बीच खुले घूमने का कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे लोगों की असली जगह कारावास है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि शाहपुर थाने में अपराध क्रमांक 358/20 के आरोपी संदीप ने सह-आरोपी अनिल के साथ पीड़िता पर एसिड फेंका था, जिससे युवती की आंखें और चेहरा झुलस गया था। आरोपी पर पुलिस ने IPC की धारा 326A, 450, 458, 307, 120B और 34 के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। आज केस की सुनवाई करते हुए डिंडौरी कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी ठुकरा दी। गौरतलब है कि मामले में सह-आरोपी अनिल कुमार परस्ते की जमानत अर्जी कोर्ट ने 09 नवंबर को ठुकरा दी थी।
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शाहपुर थाने के ग्राम चूल्हापानी की 20 वर्षीय युवती पर सोते वक्त एसिड फेंकने के मुख्य आरोपी संदीप सिंह को डिंडौरी कोर्ट ने नहीं दी जमानत
शाहपुर थाने के ग्राम चूल्हापानी की 20 वर्षीय युवती पर सोते वक्त एसिड फेंकने के मुख्य आरोपी संदीप सिंह को डिंडौरी कोर्ट ने नहीं दी जमानत
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Ashish Joshi
ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।
