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निक्षेप की राशि निर्धारित प्रपत्र भरकर प्राप्त की जा सकती

आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 26 जनवरी 2022,शहपुरा  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व काजल जावला ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 1 22 को मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के समय जो सरंपच पंच जनपद सदस्य के द्वारा निक्षेप अमानत की राशि जमा की गई थी वा निर्धारित प्रपत्र भरकर प्राप्त की जा सकती है साथ ही सरंपच पंच के लिए क्लस्टर में आवेदन दे राशि प्राप्त की जा सकेगी व जनपद सदस्य के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र दे राशि को प्राप्त किया जा सकेगा ।

Ashish Joshi

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