10 रुपये के चक्कर में 5000 से हाथ धो बैठा शोरूम संचालक -समान ख़रीदने के बाद थैले के लिए माँगे थे 10 रुपये,अनुचित व्यापार एवं सेवा में कमी का मामला - i witness news live
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10 रुपये के चक्कर में 5000 से हाथ धो बैठा शोरूम संचालक -समान ख़रीदने के बाद थैले के लिए माँगे थे 10 रुपये,अनुचित व्यापार एवं सेवा में कमी का मामला

 

गणेश पाण्डेय, आई विटनेस न्यूज़ 24 सोमवार 18 मार्च 

वकीलों नें उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराया था मामला

 जबलपुर स्तिथि फ़ैशन क्लॉथ शोरूम ब्रांड फैक्ट्री (वर्तमान में रिलायंस लाइफस्टाइल) में उस समय बवाल मच गया था जब तीन वकील शर्ट ख़रीदने ब्रांड फैक्ट्री पहुँचे थे जहां समान ख़रीदने के बाद समान क्रय की गई सामग्री के साथ दिये जाने वाले कैरी बैग हेतु 10/- रुपये की राशि वसूल की गई ।  जब पैसे देने से इंकार किया गया तो मैनेजर के द्वारा बात नहीं मानी गई जिसके तर्क से असंतुष्ट होकर वकीलों ने ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

अधिवक्ता सम्यक् जैन एवं विपिन बारी ने बताया कि उपभोक्ता धीरज कुमार तिवारी द्वारा शर्ट क्रय की गई थी उसके मना करने के बाद भी विज्ञप्ति कैरी बैग जिसमे ऑरेंज लोगो के साथ ब्रांड फैक्ट्री का एडवर्टिजमेंट छपा हुआ था को देकर 10 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल की गई थी जिसको लेकर वह भीड़ भाड़ वाली जगह से होते हुए घर पहुँचे थे। जिसको आयोग ने अनुचित व्यापार में होकर सेवा में कमी पाया और तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के पोसे का इस्तेमाल कर के खुद का प्रचार नही कर सकता जो कि उस 10 रुपये के बैग में कंपनी का लोगो और प्रचार लिखा हुआ था जबकि उसकी खरीद याचिकर्ता ने की थी  वही आयोग ने सराहना करते हुए कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता का परिचय देते हुए परिवादी (धीरज कुमार  तिवारी व अन्य) ने अनुचित व्यापारिक लाभ को बढ़ावा देने से रोकने का प्रयास किया है जो सराहनीय है। वही अनावेदक ( ब्रांड फैक्ट्री) का कृत्य अनुचित व्यापार एवं घोर सेवा में कमी की श्रेणी में आता है परिणामत : परिवादी धीरज कुमार तिवारी, विपिन बारी, अधिवक्ता सम्यक् जैन व मनन अग्रवाल को अनुचित व्यापार प्रथा एवं सेवा में कमी किये जाने का दोष सिद्ध पाए जाने  के कारण हुए मानसिक कष्ट हेतु 3 हज़ार रुपये व परिवाद व्यय 2 हज़ार रुपये कुल राशि 5 हज़ार 45 दिवस में एवं बैग के लिए खर्च किये गए 10  रुपये प्रदान करने के निर्देश दिये है   न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि यदि उक्त राशि 45 दिनों में नही दी गयी तो इस पर 9 % का ब्याज भी फ़ैशन क्लॉथ शोरूम ब्रांड फैक्ट्री (वर्तमान में रिलायंस लाइफस्टाइल)को याचिकर्ता को चुकाना पड़ेगा । उपभोक्ता फोरम ने अधिवक्ताओ के इस प्रयास की सराहना करते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए सजग रह कर अधिकारों इस्तेमाल के लिए किये गये इस कार्य को सराहनीय बताया एवं उपभोक्ता अधिकार जागरण की तरफ एक ठोस पहल करने की सराहना भी की ।

Ashish Joshi

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