आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 18 मार्च,लोक सभा निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव-2024 पूर्ण होने तक सभी कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित करते हुए एवं सभी प्रकार के अवकाश (विशेष कारणों को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। जारी आदेशानुसार यह निर्देशित किया गया है कि विशेष कारणों तथा प्राकृतिक आपदा या बीमारी के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र पर प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद ही अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने की पात्रता होगी। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव अपर कलेक्टर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को प्रेषित करेंगें तथा अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगें। चिकित्सा /मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख से स्पष्ट अभिमत उपरांत अग्रेषित कर भेजा जाए।निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखें जाएं एवं कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश/ डाक प्राप्त करने एवं समय सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी अधिकारी/कर्मचारी को उनके विभाग/कार्यालय प्रमुखों द्वारा यदि पूर्व अवकाश स्वीकृत किये गए हो तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।
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जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित
जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित
आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 18 मार्च,लोक सभा निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव-2024 पूर्ण होने तक सभी कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित करते हुए एवं सभी प्रकार के अवकाश (विशेष कारणों को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। जारी आदेशानुसार यह निर्देशित किया गया है कि विशेष कारणों तथा प्राकृतिक आपदा या बीमारी के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र पर प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद ही अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने की पात्रता होगी। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव अपर कलेक्टर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को प्रेषित करेंगें तथा अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगें। चिकित्सा /मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख से स्पष्ट अभिमत उपरांत अग्रेषित कर भेजा जाए।निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखें जाएं एवं कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश/ डाक प्राप्त करने एवं समय सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी अधिकारी/कर्मचारी को उनके विभाग/कार्यालय प्रमुखों द्वारा यदि पूर्व अवकाश स्वीकृत किये गए हो तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।
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Ashish Joshi
ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।
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